कोरबा : घर पर सोई नाबालिग को मारपीट कर बेहोश करने के बाद घर से बाहर ले जाकर बलात्कार करने और इस दौरान भी मारपीट से बेहोश होने पर उसे मरा समझकर भाग निकले आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक सीमा प्रताप चंद्रा के कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। इसके साथ ही पेनाल्टी भी लगाई गई। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील मिश्रा ने पैरवी की। बताया गया कि बालकोनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक इलाके में 10.08.2025 को रात में पीडि़ता और उसके माता-पिता खाना खाकर 11 बजे के आसपास सोने गये थे। माता-पिता उनके पुराने घर में सोये थे और पीडि़ता अपने भाई के साथ नये घर में सोयी थी। रात को लगभग 3-4 बजे आरोपी जगदीश साहनी आया और पीडि़ता का गला दबाकर मारने की कोशिश किया।
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पीडि़ता बचाव में चिल्लायी, लेकिन उसके भाई लोग कमरे में नहीं थे। आरोपी के मारपीट करने से वह बेहोश हो गयी और जब उसे होश आया तो वह अपने घर के पीछे डेम में थी और आरोपी जगदीश साहनी शारीरिक संबंध बना रहा था। पीडि़ता ने आरोपी को रोकने की कोशिश की और चिल्लायी, तब आरोपी ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर दबाया व बांयी आँख में हाथ मुक्का से मारा जिससे उसके बांये आँख में खून जम गया और बांये कान में भी चोट आयी। पीडि़ता ने जब भागने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे पकडक़र जमीन में घसीट दिया, जिससे उसके दोनों पैर में चोट आयी। जब सुबह का उजाला होने लगा तो आरोपी, पीडि़ता को मरा हुआ समझकर छोडक़र भाग गया। इसके बाद किसी तरह पीडि़ता घर आयी और बड़े भाई व माता-पिता को घटना के बारे में बतायी।
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पीडि़ता द्वारा उक्त के संबंध में लिखित शिकायत थाना बालको नगर में किये जाने पर अपराध क्रमांक 506/2025 अंतर्गत धारा 65 (1), 74, 76, 333, 331(4), 137(2), 115(2) बीएनएस एवं 4, 8 पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना कार्यवाही में लिया गया। लंबी सुनवाई के बाद बालकोनगर के जगदीश साहनी को गिरफ्तार करने के साथ अदालत ने उसे दंडित किया। बताया गया कि संबंधित धाराओं में आरोपी को 5-5 साल की सजा और अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं पटाने की स्थिति में 5-5 महीने की अतिरिक्त सजा सभी धाराओं में भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।


