नई दिल्ली, 13 अगस्त 2025। सोने के बाद अब सरकार चांदी की ज्वेलरी पर भी हॉलमार्किंग लागू करने जा रही है। 1 सितंबर 2025 से इसे स्वैच्छिक रूप से लागू किया जाएगा। यह नियम सोने की तरह 6 ग्रेड की चांदी की ज्वेलरी पर लागू होगा। चांदी पर 6 अंकों वाला HUID (हॉलमार्क यूनिक आईडी) अंकित होगा, जो उसकी शुद्धता की गारंटी देगा।
हॉलमार्किंग से यह सुनिश्चित होगा कि ग्राहक को शुद्ध और असली चांदी ही मिले, जिससे नकली और मिलावटी चांदी बेचने पर रोक लगेगी। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) इस प्रक्रिया के तहत ज्वेलरी की जांच करेगा।
सरकार ने इससे पहले 1 अप्रैल 2024 से सोने और उसके आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू की थी। अब चांदी के लिए भी यह कदम ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने और बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया जा रहा है।


