CG News: छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और संपत्ति का स्वामी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) शुल्क में 50 प्रतिशत की की छूट देने का निर्णय लिया है। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।
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इसके अनुसार, अब किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के दस्तावेज यदि महिलाओं के पक्ष में निष्पादित किए जाते हैं, तो उन पर लागू होने वाले निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क में सीधे 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान में ऐसे दस्तावेजों पर संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर 4 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क लिया जाता है। अब महिलाओं के नाम पर होने वाले रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क दो प्रतिशत लगेगा।
जारी अधिसूचना में लिखा है,रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छूट तथा निर्वधन में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-संशोधन
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राज्य सरकार एतद्दवारा अनन्यतः महिलाओं के पक्ष में निष्पादित संपत्ति अंतरण संबंधी दस्तावेजों पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क में इस तरह कमी करती है . रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक के खण्ड (क) से संबंधित विलेखों में यथा प्रभार्य शुल्क में 50% की कमी की जाती है। रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक की टिप्पणी 2 के खण्ड (क) से संबंधित विलेखों में यथा प्रभार्य शुल्क में 50% की कमी की जाती है। रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक की टिप्पणी 5 से संबंधित विलेखों में यथा प्रभार्य शुल्क में 50% की कमी की जाती है।


