रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 का कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित जिलों में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। 8 मई को जारी निर्वाचन कार्यक्रम के साथ ही जिले के उन ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, जहां उपचुनाव होना है।
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कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के तहत निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालयों और राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
बिना अनुमति नहीं मिलेगा अवकाश
जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है।
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मुख्यालय छोड़ने पर होगी जवाबदेही तय
प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश पर जाता है या मुख्यालय छोड़ता है, तो संबंधित जिला प्रमुख और कार्यालय प्रमुख को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अधिकारियों को निर्वाचन कार्यों में पूर्ण सहयोग और तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।


