रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज को तेज, सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब किसी भी सरकारी आदेश, पत्र या दस्तावेज को वैध बनाने के लिए केवल एक ही स्थान पर हस्ताक्षर करना पर्याप्त होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर नई व्यवस्था लागू कर दी है।
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अब तक अधिकारियों को एक ही दस्तावेज के कई पन्नों, खासकर प्रतिलिपि (कॉपी) वाले हिस्सों पर भी अलग-अलग जगह साइन करने पड़ते थे, जिससे समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय ई-ऑफिस सिस्टम में आ रही तकनीकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां एक से अधिक पेज पर डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा सीमित थी।
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नई गाइडलाइन के अनुसार, यह नियम सिर्फ डिजिटल फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिन कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू नहीं है, वहां फिजिकल फाइलों में भी एक ही सिग्नेचर को मान्य माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से कामकाज में तेजी आएगी, फाइलों के निपटान में लगने वाला समय कम होगा और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व एकरूप बनेगी।


