रायपुर : छत्तीसगढ़ में मंत्रियों और निगम मंडल के अध्यक्षों को सीमित में वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए गए है, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के विदेश यात्रा पर रोक लगाई गई है।
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1. कारकेड में वाहनों का सीमित उपयोग माननीय मुख्यमंत्रीजी / मंत्रीगण समस्त निगम / मण्डल / आयोग के पदाधिकारियों के कारकेड वाहनों में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाए एवं अन्य शासकीय संसाधनों का संयमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
शासकीय वाहनों के उपयोग में
2. इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन राज्य के समस्त शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।
3. वाहनों के उपयोग एवं ईंधन में मितव्ययिता पेट्रोल/डीजल के व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले विभागों के अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग की व्यवस्था लागू की जाए ।
4. विदेश यात्रा पर प्रतिबंध अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, राज्य शासन के व्यय पर शासकीय सेवकों के विदेश यात्राओं पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा । अनिवार्य होने पर समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।
5. वर्चुअल बैठकों एवं ऑनलाइन समीक्षा को प्रोत्साहन – विभागों को निर्देशित किया जाता है कि भौतिक बैठक यथासंभव माह में एक बार ही आयोजित की जावे । भौतिक रूप से बैठकों के आयोजन के स्थान पर वर्चुअल / ऑनलाइन मोड में होने वाली बैठकों को प्रोत्साहित किया जाए। विभागों की नियमित समीक्षा बैठकें अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएं।
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6. कार्यालय में ऊर्जा की बचत कार्यालयीन समय के पश्चात सभी विद्युत उपकरणों (लाइट, पंखे, ए.सी., कंप्यूटर) को अनिवार्य रूप से बंद किया जाए। शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी को रोकने हेतु आवश्यक उपाय किये जाये।



