सक्ती – कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो द्वारा सक्ती जिले में यूरिया उर्वरक के अवैध उपयोग व भंडारण रोकने व यूरिया खाद के गैर कृषि प्रयोजन में व्यपवर्तन को रोकने के लिए आज राजस्व, उद्योग और कृषि विभाग के अधिकारीयो की विडिया कॉंन्फ्रेसिंग के माघ्यम से बैठक ली गयी। बैठक में कलेक्टर द्वारा सम्बधित अधिकारियो को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 25 में कृषि क्षेत्र में उपयोग के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिये उर्वरक की ब्रिकी पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देशित किया गया।

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कलेक्टर श्री तोपनो ने बताया की भारत सरकार यूरिया उर्वरक पर पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी प्रदान कर रही है और कृषि के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिये इन उर्वरकों के किसी भी व्यपवर्तन से न केवल भारत सरकार को वित्तीय नुकसान होगा, बल्कि आगामी खरीफ मौसम में उर्वरक की उपलब्धता भी प्रभावित होगी। उक्त के दृष्टिगत ऐसे उद्योग जहां पर यूरिया खाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। पर संपूर्ण जिले में उद्योगों का निरीक्षण हेतु संयुक्त दल राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम के साथ औचक, आवश्यकतानुसार छापे की कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। निरीक्षण के दौरान, यदि संस्थाओं में नकली खाद, बीज की ब्रिकी, उर्वरक के बिना लाइंसेस अवैघ भण्डारण बिना पोस मशीन के खाद का वितरण आदि के मामले संज्ञान में आते है तो अधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कर्रवाई करने के निर्देश भी दिये गये है।

उप संचालक कृषि ने बताया कि राज्य में डीएपी खाद के कमी को मद्देनजर रखते हुए नकली डीएपी खाद का निर्माण न हो सके तथा कालाबाजारी, इस्मगलिंग की स्थिति निर्मित न हो जिसके लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, तहसीलदार तथा जिले के उर्वरक निरीक्षकों को सतत भ्रमण एवं निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि जिले में किसी भी प्रकार की खाद में अनियमितता न हो सके। विडियो कॉन्फ्रेसिंग में उप संचालक कृषि, अनुविभागीय कृषि अधिकारी सक्ती, विभिन्न राजस्व अधिकारी, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या, जिला विपणन अधिकारी, उद्योग विभाग अधिकारी एवं समस्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा समस्त उर्वरक निरीक्षक उपस्थित रहें

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