Jaggi Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दो फैसलों पर 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 25 मार्च 2026(जिसमें अपील दायर करने की अनुमति दी गई) और दो अप्रैल 2026 (जिसमें अपील को स्वीकार किया गया) को संयुक्त रुप से स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में जोगी को अंतिम निर्णय के खिलाफ अपील 20 अप्रैल 2026 से पहले दायर करने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी मामलों की उसी दिन संयुक्त रूप से अंतिम सुनवाई हो सके।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजीव मेहता की पीठ ने की। अमित अजीत जोगी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा और सिद्धार्थ दवे उपस्थित रहे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उच्च न्यायालय की ओर से पारित उपरोक्त दोनों निर्णयों में प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के छह नवंबर 2025 के स्पष्ट आदेश का उल्लंघन करते हुए अमित जोगी को बिना सुनवाई का कोई अवसर दिए ही दोनों निर्णय पारित कर दिये।
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इस संबंध में कोर्ट को यह भी बताया गया कि दो अप्रैल 2026 का उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसमें पैरा 37 में यह दर्ज है कि यह बिना अमित जोगी को सुने पारित किया गया और आज ही (6 अप्रैल 2026) सुबह उच्च न्यायालय की वेबसाइट में अपलोड किया गया। इस संबंध में रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने उनके अधिवक्ता को फोन से सूचना दिया था। जोगी ने आज के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए पूर्ण विश्वास जताया कि उनके साथ हुआ यह गंभीर अन्याय सर्वोच्च न्यायालय की ओर जरूर सुधार किया जायेगा।


