रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए अल्पावधि ऋण (शॉर्ट टर्म क्रेडिट) सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी आकस्मिक जरूरतों के समय डिजिटल माध्यम से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया राज्य शासन की ई-कोष (e-Kosh) प्रणाली से जुड़ी होगी, जिससे ऋण वितरण तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा।
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सरकार के अनुसार, आवेदन से पहले कर्मचारियों को ब्याज दर, ईएमआई, सेवा शुल्क और की फैक्ट स्टेटमेंट (KFS) जैसी सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें।
वित्त विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है। इसके तहत डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल प्रमाणीकरण के सभी मानकों का पालन किया जाएगा। कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल उनकी सहमति से किया जाएगा और सभी लेन-देन सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होंगे।


