बिलासपुर : केंद्रीय जेल बिलासपुर से 14 दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया POCSO मामले का दोषी निर्धारित समय पर वापस जेल नहीं लौटा, जिससे जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आरोपी के फरार होने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मुंगेली जिले के फास्टरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जल्लीखुर्द निवासी निरंजन सत्यम (28) पिता पालन सोनवानी पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा काट रहा था।
उसे मुंगेली के विशेष न्यायालय ने वर्ष 2022 में घर में घुसने, जान से मारने की धमकी देने और POCSO एक्ट की धारा 4(2) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद उसे केंद्रीय जेल बिलासपुर में स्थानांतरित किया गया था। जेल प्रशासन के अनुसार, डीजी जेल रायपुर के आदेश पर निरंजन सत्यम को 29 मई 2026 को 14 दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया था।
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नियमों के मुताबिक उसे 13 जून की शाम 5 बजे तक जेल में वापस आत्मसमर्पण करना था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी वह जेल नहीं लौटा। कैदी के वापस नहीं लौटने पर जेल प्रशासन ने उसकी फरारी की पुष्टि करते हुए सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर जेल प्रहरी श्रीधर कुमार ध्रुव की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 262 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।


