नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में साध्वी प्रज्ञा ठा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है।
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एनआईए अदालत के जज ने फैसले को पढ़ते हुए कहा, “अभियोजन पक्ष ने यह तो साबित कर दिया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि घायलों की उम्र 101 नहीं, बल्कि 95 साल थी और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेराफेरी की गई थी।”