कोरबा जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत ने आदतन अपराधी सत्यम सोनी को लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। चार जून 2026 को जारी आदेश के तहत सत्यम सोनी को कोरबा जिले समेत आसपास के आठ जिलों की राजस्व सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश में बताया गया है कि सत्यम सोनी पिता आत्माराम सोनी, उम्र 30 वर्ष, निवासी शिवनगर रूमगरा, थाना बालको नगर, जिला कोरबा के खिलाफ लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की शिकायतें मिल रही थीं। उसके कृत्यों से क्षेत्र में भय और अशांति का वातावरण बन रहा था। पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है।
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आदेश के अनुसार सत्यम सोनी को 24 घंटे के भीतर कोरबा जिला तथा समीपवर्ती बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। आदेश प्रभावी रहने तक वह बिना वैधानिक पूर्व अनुमति के कोरबा सहित उक्त आठ जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत ने आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को आदेश की तामील और निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं।
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पुलिस सूत्रों के अनुसार सत्यम सोनी के खिलाफ बालको थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड और क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने जिला बदर की अनुशंसा की थी। जिला दंडाधिकारी न्यायालय में सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया गया। प्रशासन का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।


