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    ITAT का बड़ा फैसला: कांग्रेस को 199 करोड़ रुपए डोनेशन पर टैक्स छूट से इनकार, देर से रिटर्न भरना पड़ा भारी

    Industrial ImpactBy Industrial ImpactJuly 22, 2025
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    नई दिल्ली। इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए 199 करोड़ रुपए के डोनेशन पर टैक्स छूट देने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह फैसला आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने और नकद दान की सीमा के उल्लंघन को आधार बनाते हुए सुनाया।

    STF और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े दो आरोपी घायल, एक गिरफ्तार

    ट्रिब्यूनल की दो सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा 2 फरवरी, 2019 को दाखिल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न तय समयसीमा के भीतर नहीं है, जो छूट पाने की शर्तों में एक प्रमुख अड़चन है। ऐसे में पार्टी को डोनेशन में मिली राशि पर टैक्स देना होगा। ITAT ने आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा पहले दिए गए फैसले को भी सही ठहराया।

    गौरतलब है कि कांग्रेस ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139(1) के तहत 2 फरवरी, 2019 को दाखिल किया था, जबकि टैक्स भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2018 निर्धारित थी। पार्टी ने धारा 13ए के तहत 199.15 करोड़ रुपए के डोनेशन पर टैक्स छूट का दावा किया था और इसी आधार पर अपनी कुल आय को शून्य बताया था।

    हालांकि ITAT ने स्पष्ट किया कि देर से दाखिल किए गए रिटर्न के चलते पार्टी छूट की हकदार नहीं बनती। साथ ही नकद दान की सीमा के उल्लंघन को भी गंभीरता से लेते हुए छूट से इनकार कर दिया।

    इस फैसले के बाद कांग्रेस को अब उक्त डोनेशन राशि पर टैक्स देना होगा। पार्टी की ओर से फिलहाल इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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