रायपुर : छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी के दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन देशी-विदेशी मदिरा दुकान पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही कम्पोजित, प्रीमियम व बार, रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसा जायेगा। अगर इन सबके बीच अगर कोई व्यक्ति शराब पीते या पिलाते पकड़ा जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 (यथासंशोधित) के तहत् वर्ष 2025-26 के लिए देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अन्तर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिंदुओं पर शासन निर्देश की कंडिका 22.1 के अनुसार 26 जनवरी 2026 को ’’गणतंत्र दिवस’’ के अवसर पर शासन द्वारा ’’शुष्क दिवस’’ घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 (यथासंशोधित) के तहत् वर्ष 2025-26 के लिए देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अन्तर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिंदुओं पर शासन निर्देश की कंडिका 22.1 के अनुसार 26 जनवरी 2026 को ’’गणतंत्र दिवस’’ के अवसर पर शासन द्वारा ’’शुष्क दिवस’’ घोषित किया गया है।
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अतः उक्त दिनांक 26 जनवरी 2026 को सभी जिले की समस्त देशी मदिरा दुकान सी.एस.2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल. 1 (घघ) एवं विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) एवं एफ. एल. 1 (ख-कंपोजिट अहाता) तथा एफ. एल. 7 सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूर्णतः बंद रहेगी।
शासन के निर्देशानुसार देशी, विदेशी, कम्पोजिट, प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानों, एफ.एल. बार एंड रेस्टोरेंट तथा देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार को बंद रखने तथा उक्त दिवस में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित करने हेतु आदेशित किया गया है।


