बिलासपुर : घर में अवैध शराब रखकर बेचने के मामले में जेल दाखिल 12वीं के छात्र को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने हिदायतों के साथ नियमित जमानत दे दी है। मामला सरायपाली इलाके का है। पुलिस को किसी ने सूचना दी कि छात्र के घर में अवैध शराब है। पुलिस ने छापेमारी की और दावा किया कि छात्र के पास से 40 लीटर महुआ शराब मिली है। इसके बाद छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत केस दर्ज कर छात्र को 22 फरवरी को जेल भेज दिया गया।
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हाई कोर्ट में छात्र के वकील ने पैरवी करते हुए बताया कि जिस जगह से शराब मिली, वह घर के पीछे का खुला मैदान है, जहां कोई भी आ-जा सकता है। किसी दुश्मन ने छात्र को फंसाने के लिए वहां शराब रख दी होगी। छात्र का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इधर, इस महीने उसकी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं।
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चीफ जस्टिस सिन्हा ने मामले की गंभीरता और छात्र के भविष्य को देखते हुए नरम रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि छात्र का करियर दांव पर है और वह पूर्व से अपराधी नहीं है। कोर्ट ने उसे रेगुलर बेल देते हुए हिदायत दी कि वह जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। अदालत ने छात्र को रिहा करने के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। छात्र को हर पेशी पर कोर्ट में हाजिर होना होगा। वह केस की सुनवाई में पूरा सहयोग करेगा और बिना वजह तारीखें नहीं मांगेगा। भविष्य में किसी भी गलत गतिविधि से दूर रहेगा।


