रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद इस पर अमल करते हुए आदेश जारी कर दिया है।
CG – धान खरीदी केंद्र में घुसा दंतेल हाथी, धान खाने की कोशिश से मची अफरा-तफरी
वित्त विभाग की ओर से शासन के समस्त विभागों के लिए जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 सितंबर 2025 से सातवें वेतनमान में 58 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि का भुगतान जनवरी 2026 से किया जाएगा।
बुर्का पहनकर गहने खरीदने पर रोक, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का बड़ा फैसला



