कोरबा : बुधवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में बालको क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस.एन केशरी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित की गई थी। इस टीम में पुलिस विभाग, नगर निगम, खाद्य एवं औषधि विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। अभियान के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कोटपा अधिनियम 2003 की धारा चार और धारा छह (अ) व छह (ब) का उल्लंघन पाया गया। कुल सात दुकानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 1780 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
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इसके अतिरिक्त चार अन्य दुकानदारों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए अंतिम चेतावनी दी गई। उन्हें भविष्य में उल्लंघन न करने की समझाइश भी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के साथ ही टीम ने जन-जागरूकता अभियान भी चलाया। स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों को आई.सी. पम्फलेट वितरित किए गए।
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इन पम्फलेट के माध्यम से तंबाकू के सेवन से होने वाले जानलेवा दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। सभी संबंधित दुकानों पर धारा छह (अ) के वैधानिक चेतावनी वाले पोस्टर भी चस्पा किए गए। इसका उद्देश्य भविष्य में नियमों का उल्लंघन रोकना था। प्रशासन ने युवाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कोरबा शहर में पूर्व में भी स्कूल और कॉलेज के आसपास ऐसी दुकानों पर कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने घंटाघर स्थित मिली माता कॉलेज के पास से कई दुकानों को हटाया है। यह दर्शाता है कि प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीर है।


