Janjgir News: शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए जांजगीर की अदालत ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने एक शराबी वाहन चालक को सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं, बल्कि 30 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने की सजा भी सुनाई है। अब आरोपी को रोजाना तीन घंटे कोतवाली थाना जांजगीर में साफ-सफाई करनी होगी, साथ ही शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लोगों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक भी करना होगा। यह फैसला सड़क सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा गया था चालक
पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) उदयन बेहार के नेतृत्व में जांजगीर-चांपा पुलिस लगातार शराब पीकर वाहन चलाने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी अभियान के दौरान पाण्डेय नगर, जांजगीर निवासी 38 वर्षीय स्वदेश यादव को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए मामला न्यायालय में पेश किया।
15 हजार रुपए का जुर्माना भी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही अदालत ने समाज में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आरोपी को 30 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया।
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रोज 3 घंटे करनी होगी सफाई
अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी को लगातार 30 दिनों तक प्रतिदिन तीन घंटे कोतवाली थाना जांजगीर में साफ-सफाई का कार्य करना होगा। इसके अलावा उसे शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर लोगों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।


