कोरबा : नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की बैठक में कलेक्टर के आदेशानुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर जिले की एक संयुक्त टीम ने बुधवारी बाजार क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करना और इसके दुष्परिणामों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना था।
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पुलिस विभाग से डीएसपी प्रतिभा मरकाम के नेतृत्व में, रामपुर थाने के दो आरक्षक, नगर निगम से मनहरण नेताम, शिक्षा विभाग से एचआर. मिरेन्द्र, श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक सरस्वती बंजारे, खाद्य एवं औषधि विभाग से औषधि निरीक्षक सुनील कुमार साण्डे और स्वास्थ्य विभाग से जिला सलाहकार (एनटीसीपी) डॉ. मानसी जायसवाल तथा सोशल वर्कर संतोष कुमार केवट की टीम ने सरस्वती शिशु मंदिर के 100 गज के दायरे में आने वाली तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान धारा 4 और धारा 6(अ) तथा 6(ब) का उल्लंघन करने वाली पांच दुकानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इन दुकानों से कुल 1750 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
कार्रवाई के दौरान, टीम ने उपस्थित लोगों को कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में जानकारी दी और तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराने के लिए आईसी (सूचना, शिक्षा, संचार) पैम्फलेट भी बांटे गए। इसके अतिरिक्त, सभी तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों में धारा 6(अ) के तहत पोस्टर भी चस्पा किए गए, जो सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाते हैं।
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यह अभियान शहर के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी जारी रहने की संभावना है। शहर के घंटाघर, मिनीमाता कॉलेज, एसईसीएल एनसीडीसी शासकीय स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, कोसाबाड़ी चौक के पास निर्मला स्कूल, और सीतामणी शासकीय स्कूल जैसे स्थानों के आसपास संचालित ठेला दुकानों से भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भविष्य में कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन का लक्ष्य तंबाकू मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।


