बेंगलुरु। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री Ranya Rao को सोना तस्करी मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत दी गई है। बुधवार को सलाहकार बोर्ड ने यह फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा गया कि रान्या राव को सजा की पूरी अवधि के दौरान जमानत का अधिकार नहीं मिलेगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सलाहकार बोर्ड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया। इससे पहले 20 मई को बेंगलुरु की एक अदालत ने रान्या और उनके सह-आरोपी तरुण राजू को प्रक्रिया संबंधी आधार पर डिफॉल्ट जमानत दे दी थी।
इस जमानत का कारण था कि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) तय समयसीमा के भीतर मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया था, जिसके चलते दोनों को अस्थायी राहत मिली थी।
हालांकि, अब COFEPOSA के तहत सजा के बाद रान्या राव को किसी भी तरह की जमानत नहीं मिलेगी।